धौलपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, कंटेनर से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद

धौलपुर.एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और निहालगंज थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त कार्रवाई के दौरान नेशनल हाइवे 44स्थित मिडवे के पास एक कंटेनर से 1100 किलो डोडा-चूरा (पोस्त) जब्त किया है। जिसकी कीमत लगभग 1.45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कंटेनर चालक को भी गिरफ्तार किया है।

जिले में मादक पदार्थों को लेकर गतिविधियां बढ़ती जा रही है। कार्रवाई के दौरान कई जगह से मादक पदार्थ जब्त भी किए गए हैं। लेकिन मंगलवार को मादक पादार्थ की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स विभाग को मिली सूचना के बाद निहालगंज थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सूचना के आधार पर नेशनल हाइवे 44 स्थित मिडवे के पास से गुजर रहे संदिग्ध कंटेनर को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें बड़ी मात्रा लगभग् 1100 किलो अवैध डोडा-चूरा पाया गया। जिसकी कीमत लगभग 1.45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने डोडा-चूरा को जब्त कर कंटेनर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार यह कंटेनर झारखंड से बीकानेर की ओर जा रहा था। जिसे संयुक्त कार्रवाई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ निहालगंज थाना पुलिस टीम ने अंजाम दिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि मादक पदार्थ की सप्लाई चेन और इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।

होती रही है कार्रवाई

मादक पदार्थों को लेकर जिला पुलिस समय-समय पर अभियान भी चलाती आई है। कार्रवाइयों के दौरान कई जगहों से मादक पदार्थ जब्त भी किए गए हैं। अभी गत माह पूर्व ही मनियां थाना क्षेत्र के गांव सियापुरा से हरिनगर जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति के पास से दो प्लास्टिक कट्टों से 12 किलो से अधिक डोडा-चूरा और हरे अफीम के पौधे बरामद कर युवक को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जिले में पहली बार इतनी बड़ी मादक पादार्थ की खेप पहली बार पकड़ी गई है।

क्या होता है डोडा-चूरा

डोडा चूरा जिसे पोस्त का भूसा या पोस्ता भी कहा जाता है। अफीम के पौधे से निकलने वाला एक मादक पदार्थ है। अफीम और खसखस (बीज) निकाल लेने के बाद, बचे हुए अफीम के सूखे छिलकों और डंठल को पीसकर यह पाउडर बनाया जाता है। इसमें नशीले तत्व (मॉर्फिन) होते हैं। हालांकि यह अफीम की तुलना में कम शक्तिशाली होता है, लेकिन इसका उपयोग नशे के लिए किया जाता है। इसके, भंडारण और व्यापार को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत कड़ा अपराध माना जाता है। पकड़े जाने पर सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

नेशनल हाइवे ४४ पर एक कंटेनर से लगभग एक टन डोडा-चूरा जब्त किया गया है। साथ ही कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। कार्रवाई सूचना के आधार पर की गई थी।

-विकास सांगवान, पुलिस अधीक्षक धौलपुर