Jaipur: हाईटेंशन लाइन के करंट से बालिका ने गंवाए दोनों हाथ, कोर्ट ने डिस्कॉम से दिलाया एक करोड़ का मुआवजा

हाईटेंशन लाइन के करंट से दोनों हाथ गंवा चुकी बालिका को जयपुर के जिला न्यायालय ने जयपुर डिस्कॉम से 99 लाख रुपए मुआवजा और 2.20 लाख रुपए वाद खर्च दिलाया है। कोर्ट ने कहा, बेटी घर की रौनक होती है, वह खुशियों की वजह व दुनिया का अनमोल उपहार है। पूरी जिंदगी शारीरिक व मानसिक पीड़ा होगी। बेटी हर काम में हाथ बंटाती है।

इस घटना से उसे व मां-बाप को भीजीवनभरका दर्द मिला है। जयपुर जिले के जिला न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगर ने पीड़िता पायल के मामले में यह आदेश दिया। पौने 10 साल पहले अलवर जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र में 11 केवी विद्युत लाइन के कारण करंट लगने से हादसा हुआ। घटना के समय मार्च 2015 में बालिका घर के पीछे खेल रही थी। इस घटना के कारण एक हाथ कंधे से व दूसरा कोहिनी से काटना पड़ा।

सीधा असर….

पायल की ओर से कोर्ट में कहा कि घटना का उसके जीवन पर सीघा असर हुआ, इसलिए 50 लाख रुपए व उस पर 18% ब्याज दिलाया जाए। जयपुर डिस्कॉम ने कहा कि दैवीय घटना के कारण हादसा हुआ।

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50 लाख मांगे, 8 साल रुपए का अवमूल्यन

कोर्ट ने कहा कि मुआवजा 50 लाख रुपए और ब्याज मांगा, लेकिन केस करीब आठ साल चला। इस दौरान रुपए का अवमूल्यन हुआ। भविष्य में इलाज व जीवनभर संघर्ष को देखते हुए 99 लाख रुपए मुआवजा दें। वाद की तारीख 19 जनवरी 2016 से 6% की दर से ब्याज दिलाना उचित है। राशि की एफडी हो। 25 लाख 21 वर्ष की उम्र में दें, शेष राशि 35 वर्ष की आयु के लिए एफडी में जमा कराएं।

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