श्रीगंगानगर। अपनी उम्र की दस साल छोटी किशोरी को सोशल मीडिया पर दोस्ती की और उसे अपने चुंगल में लेकर घर से बहलाफुसलाकर करीब तीन माह तक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल कठोर कारावास व बाइस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह निर्णय पोस्को प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट संख्या एक के स्पेशल जज सुरेन्द्र खरे ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रूपाणा ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने 4 सितम्बर 2023 को सदर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसकी पन्द्रह वर्षीय बेटी कक्षा नवीं में पढ़ती है। उसकी बेटी घर से एकाएक लापता हो गई। हुलिए और पहने गए कपड़ों के आधार पर सदर पुलिस ने ढूंढने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान खुलासा कि कि यह किशोरी सोशल मीडिया पर पंजाब के फाजिल्का जिला क्षेत्र गांव रामगढ़ की ताराचंद की ढाणी निवासी पच्चीस वर्षीय राजेश कुमार पुत्र रणवीर सिंह राजपूत ठाकुर के संग संपर्क में थी। पुलिस ने करीब तीन माह बाद 27 दिसम्बर 2023 को महाराष्ट्र के पुणे से किशोरी को दस्तयाब किया और आरोपी राजेश को काबू किया। इस किशोरी के बयानों और मेडिकल मुआयने के उपरांत पुलिस ने आरोपी राजेश को गिरफ़तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह इंस्टाग्राम पर किशोरी के साथ चैटिंग करता था और आपस में दोस्त बन गए। 4 सितम्बर 23 को इस किशोरी को वह बाइक पर उसके गांव से पंजाब के मलोट में अपने किराये के कमरे में ले गया। वहां शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस से बचने के लिए वे महाराष्ट्र के पुणे में चले गए। लेकिन पुलिस वहां तक पहुंच गई।
इन धाराओं में सुनाई सजा
विशिष्ट लोक अभियोजक रुपाणा ने बताया कि इस विचाराधीन मामले के दौरान पीडि़ता समेत 19 गवाहों ने अपने बयान दिए जबकि 28 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने आरोपी पंजाब के फाजिल्का जिला क्षेत्र गांव रामगढ़ की ताराचंद की ढाणी निवासी 25 वर्षीय राजेश कुमार पुत्र रणवीर सिंह राजपूत ठाकुर को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 363 व धारा 366 में पांच-पांच साल कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 376 व पोक्सो की धारा 5 एल व धारा 6 में बीस-बीस साल कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।