हनी ट्रेप के तीन आरोपितों की जमानत खारिज

धौलपुर. सरकारी शिक्षक को फंसा कर उससे 12.50 लाख रुपए लेने के मामले में गिरफ्तार मां-बेटी और दलाल के जमानत प्रार्थना पत्र को जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश गुप्ता ने खारिज कर दिया।

लोक अभियोजक सुजीत लहचोरिया ने बताया कि महिला रिंकी पत्नी देवेन्द्र सिंह ने गत अक्टूबर को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसके पति देवेन्द्र फिजिक्स के व्याख्याता हैं और वर्षा नामक एक लडक़ी पढऩे आई थी। उसकी मां सुनीता ने गरीब होने की बात कही। जिस पर शिक्षक ने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाई बंद होने के बाद शिक्षक से पैसे मांगने शुरू कर दिए। झगड़ा होने पर जिस पर 13 जुलाई को लोगों ने राजीनामा करा दिया। साथ ही वर्षा व मां सुनीता की डिमांड पर 50 हजार रुपए और स्कूटी दे दी। इसके बाद इन्होंने शिक्षक के खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि दोनों के बीच राजीनामा हो गया और करीब 12.50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मामला हनी ट्रेप का होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वर्षा, उसकी मां सुनीता पत्नी रामबाबू निवासी सामौर थाना दिहौली व राकेश पुत्र बेताल सिंह ठाकुर निवासी सामौर को गिरफ्तार कर लिया था।

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