LPG Gas Rules Change in Rajasthan: जयपुर: घरेलू रसोई गैस इस्तेमाल करने वाले राजस्थान के लाखों परिवारों के लिए एक मई 2026 से महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने और आपूर्ति व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं।
बता दें कि इन नियमों का सबसे ज्यादा असर राजस्थान के बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, बीकानेर और भरतपुर में रहने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव OTP आधारित डिलीवरी का है। अब जब भी आपका सिलेंडर डिलीवरी के लिए निकलेगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।
ओटीपी एजेंट को बताना अनिवार्य
डिलीवरी एजेंट को यह OTP बताए बिना सिलेंडर नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था सब्सिडी वाले सिलेंडरों की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने के लिए बनाई गई है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम बुकिंग अंतराल में बढ़ोतरी है।
25 दिन का अंतराल रखना जरूरी
शहरी क्षेत्रों (जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर आदि) में अब दो सिलेंडर बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतराल रखना अनिवार्य होगा। पहले यह 21 दिन था। ग्रामीण इलाकों में यह समय और बढ़ सकता है। इससे उपभोक्ताओं को अपनी बुकिंग प्लानिंग पहले से करनी होगी, वरना सिलेंडर उपलब्ध न होने पर परेशानी हो सकती है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले उपभोक्ताओं के लिए भी नए नियम
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की लाभार्थी महिलाओं के लिए आधार आधारित E-KYC हर वित्तीय वर्ष में एक बार अनिवार्य रहेगा। साथ ही, जहां पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) उपलब्ध है, वहां सरकार PNG अपनाने पर जोर दे रही है।
तय समय सीमा में PNG कनेक्शन न लेने पर LPG सप्लाई प्रभावित हो सकती है। राजस्थान के शहरी इलाकों में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को इन नियमों से सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी।
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सलाह
सभी उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखें।
MyLPG एप डाउनलोड करें और समय रहते E-KYC पूरा कर लें।
ये बदलाव सब्सिडी को सही व्यक्ति तक पहुंचाने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।
1 मई से पहले अपनी बुकिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो।