Wife Killed Husband With Lover: करीब साढ़े पांच साल पहले श्रीगंगानगर के रावलामंडी थाना क्षेत्र के सखी गांव में पति की हत्या कर शव को घर में बनी पानी की डिग्गी में फेंकने के मामले में मंगलवार को अदालत ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी सतविंदर कौर और उसके प्रेमी राजविंदर सिंह उर्फ बब्बू को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक महीराम सुथार ने बताया कि मृतक गुरमीत सिंह सखी गांव में परिवार के साथ रहता था और निजी नौकरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। उसकी पत्नी सतविंदर कौर के गांव के ही रहने वाले राजविंदर सिंह से अवैध संबंध थे, जिस कारण घर में अक्सर विवाद होता रहता था।
20 अक्टूबर 2020 को इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद सतविंदर कौर ने अपने प्रेमी राजविंदर सिंह के साथ मिलकर गुरमीत सिंह का गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को घर में बनी पानी की डिग्गी में डाल दिया।
बच्चों की गवाही से खुला राज
घटना के समय मृतक की 10 वर्षीय पुत्री खुशप्रीत कौर और 7 वर्षीय पुत्र दिलजीत सिंह ने पूरी वारदात देख ली थी। बाद में जब गुरमीत सिंह घर पर नहीं मिला तो उसके भाई बलजीत सिंह को संदेह हुआ।
पूछताछ करने पर पत्नी ने गुरमीत सिंह के डिग्गी में डूबकर आत्महत्या करने की बात कहकर गुमराह करने की कोशिश की। संदेह होने पर रावलामंडी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें सामने आया कि फेफड़ों में पानी नहीं मिला, जिससे स्पष्ट हुआ कि मौत डूबने से नहीं बल्कि हत्या से हुई है।
जांच के दौरान पुलिस ने सतविंदर कौर और उसके प्रेमी राजविंदर सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें दोनों ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान मृतक के दोनों बच्चों ने न्यायालय में चश्मदीद गवाही दी, जो इस केस में अहम साबित हुई।