श्रीगंगानगर में फरार आरोपी की पत्नी महिला सिपाही निलम्बित

श्रीगंगानगर। हिस्ट्रीशीटर कुलजीत सिंह उर्फ राणा बाबा की हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाया है। इस प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी की पत्नी महिला कांस्टेबल कर्मजीत कौर को निलम्बित कर दिया है। एएसपी रघुवीरप्रसाद शर्मा इस हत्याकांड में फरार आरोपियों में ठाकरांवाली निवासी गुरजीतसिंह उर्फ सरपंच भी शामिल है। इस फरार आरोपी की पत्नी कांस्टेबल कर्मजीतकाैरकाे निलंबित किया गया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी किए गए इस आदेश में बताया गया कि इस कांस्टेबल पर अपने पति और आरोपी गुरजीतसिंहकाे भगाने में अहम भूमिका रही है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है। यह कांस्टेबल राजकीय जिला चिकित्सालय में सखी सेंटर पर कार्यरत है। उसे निलम्बित कर पुलिस लाइन में भेज दिया है। इस कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश किए गए है। इसकी जांच एएसपी सुधा पालावत को दी गई है। पालावत को एक सप्ताह में विभागीय जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए है। विदित रहे कि पांच माह पहले रीको में ट्रेक्टरट्रॉली यूनियन के विवाद के बाद ट्रेक्टर चालकों ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था, तब राणा बाबा के समर्थकों ने आरोपी गुरजीत सिंह उर्फ सरपंच की पत्नी महिला कांस्टेबल कर्मजीत कौर के निलम्बन की मांग उठाई थी लेकिन तब पुलिस प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

इस बीच, इस मामले के जांच अधिकारी एससीएसटी सैल के पुलिस उप अधीक्षक विष्णु खत्री ने बताया कि चूनावढ क्षेत्र चक 9 ए छोटी निवासी बबलू भाट उर्फ बबलू उर्फ बब्बू पुत्र पटवारीराम, मोहनपुरा वार्ड आठ निवासी 32 वर्षीय जशनदीपसिंह उर्फ जशनबराड़ पुत्र बलजिन्द्रसिंह, पुरानी आबादी केदार चौक मियों की ढाणी वार्ड 5/7 निवासी सलीम उर्फ मलकीया खान पुत्र गुलाम अली और मियों की ढाणी निवासी कासम अली उर्फ कालू खान पुत्र मनू खान, अनूपगढ़ निवासी गौरव उर्फ गौरू उर्फ गोरांचूचरा पुत्र मोहनलाल को अदालत में पेश किया। इन आरोपियों से अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ और वारदात के दौरान प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी के बारे में जानकारी लेने के लिए पुलिस रिमांड मांगा। अदालत ने इन आरोपियों को चार दिन पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश किए।

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