नाबालिग से बलात्कार के बाद किसी को बताने पर जान से मारने की दी धमकी, कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

हनुमानगढ़. नाबालिग से बलात्कार के बाद किसी को बताने पर पीडि़ता को जान से मारने की धमकी दी। पीडि़ता ने हिम्मत कर परिजनों को आपबीती बताई तो मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया और अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देकर दस साल की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने दुष्कर्म के मामले में एक वृद्ध को दोषी करार दिया। उसको दस वर्ष कारावास तथा 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार डूडी ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार वर्ष 2019 में 14 वर्षीय पीडि़ता ने संगरिया पुलिस को बयान दिया था कि आरोपी प्रेम कुमार (60) पुत्र गुरबक्श सिंह उसको बहलाकर ले गया तथा तीन बार बलात्कार किया। किसी को इस संबंध में बताने पर आरोपी ने पीडि़ता को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की तथा आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह परीक्षित तथा 19 दस्तावेज प्रदर्शित कराए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को प्रेम कुमार को 450 आईपीसी में पांच वर्ष कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि 3/4 पोक्सो एक्ट में दस वर्ष कारावास एवं तीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

हनुमानगढ़. नाबालिग लडक़ी को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म के मामले में एक वर्ष से वांछित आरोपी को जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि सुखदेव सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह भाट निवासी कृष्णा कोलोनी, भठिंडा पंजाब को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में चार जनवरी 2024 को मामला दर्ज कराया गया था। बालिका के पिता ने रिपोर्ट दी थी कि सुखदेव सिंह उसकी पुत्री को दो जनवरी की रात्रि को बहलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने सुखदेव सिंह व बालिका की तलाश शुरू की। आरोपी सुखदेव सिंह फरार चल रहा था। पुलिस ने जांच के दौरान बालिका को सकुशल दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया था। इस संबंध में बलात्कार, पोक्सो एक्ट आदि मामला दर्ज किया गया।

छेड़छाड़ मामले में इनामी आरोपी गिरफ्तार

हनुमानगढ़. महिला थाना पुलिस ने दो हजार रुपए के इनामी स्थाई वारंटी को मंगलवार को गिरफ्तार किया। आरोपी करीब 11 साल से छेड़छाड़-मारपीट के मामले में फरार चल रहा था। महिला थाने के हैड कांस्टेबल सुखविन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने स्थाई वारंटी हरमेश कुमार उर्फ रमेश कुमार पुत्र रांझा सिंह निवासी वार्ड 26, पारीक कॉलोनी, टाउन हाल वार्ड दो, डबलीराठान को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ 2013 में आईपीसी की धारा 452, 323, 504, 354 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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