सीकर ऑनर किलिंग मामले में पिता को मौत की सजा, अन्य 10 सहयोगियों को आजीवन कारावास

सीकर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 (ADJ कोर्ट-1) ने ऑनर किलिंग के मामले में पिता को मौत की सजा और अन्य 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। मामला 2019 का है। जिसमें पिता ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। शनिवार 30 नवंबर को सीकर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 (एडीजे कोर्ट-1) मामले के लेकर सुनवाई थी। जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मुख्य दोषी को सजा ए मौत सहित अन्य 10 सहयोगियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं अन्य 3 आरोपियों को बरी किया है।

सीकर के आलोदा गांव का है मामला

दरअसल, मामला 2019 का है। सीकर के अलोदा गांव की निवासी प्रेम (19) का कराड़ निवासी गणपतलाल (38) से प्रेम संबंध था। इस दौरान 20 अक्टूबर 2019 को युवती के पिता रामगोपाल को भनक लगी कि उसकी बेटी किसी के साथ प्रेम संबंध में है। इस घटनाक्रम के बाद युवती के पिता ने युवक के बारे जानकारी जुटाई। 21 अक्टूबर की रात को रामगोपाल ने बेटी की बुरी तरह पिटाई की। इसके बाद उससे प्रेमी गणपत को बुलाने को कहा। गणपतलाल के पहुंचने के बाद रामगोपाल के कहने पर अन्य परिजनों ने उसका किडनैप कर लिया। इसके बाद घर ले जा कर दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट की।

मारपीट के दौरान जब दोनों की मौत हो गई तो रामगोपाल ने उनके शवों को कार में डालकर पहाड़ियों में सुनसान इलाके में फेंक दिया। इसके बाद रामगोपाल ने खाटूश्यामजी थाने में अपनी ही बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट यह कहते हुए दर्ज कराई कि उसकी बेटी का कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। इधर, 23 अक्टूबर को युवक गणपत के भाई बलदेव ने रानौली थाने में उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य अहम साक्ष्य जुटाए। इसके बाद हत्या के मामले का खुलासा किया था।

यह भी पढ़ें : खूनी खेल में बदला जमीनी विवाद, गैंग के साथ हिस्ट्रीशीटर ने मचाया आतंक, जानलेवा हमले में एक गंभीर

Leave a Comment