Rajasthan: अब FIR दर्ज कराने के लिए नहीं लगाने होंगे थाने के चक्कर, घर बैठे करें शिकायत; जानिए कैसे

कोटा। ई-मित्र पर 2022 से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा देने के बाद से थानों का काम ई-मित्र पर होने लगा है। परिवादी अब थानों में जाने की जगह ई-मित्र पर ही एफआईआर दर्ज कराने लगे हैं। छोटी-मोटी मारपीट, चोरी-चकारी अन्य वारदातों के बाद थानों के चक्कर नहीं कटाने पड़ रहे, परिवादी ई-मित्र से ही शिकायत दर्ज कराने लगे हैं। पुलिस की मानें तो यह सुविधा देने के बाद से थानों में परिवादियों की संख्या कम हो गई है।

स्टेट क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो करता है सीधी मॉनिटरिंग

ऑनलाइन एफआईआर सुविधा की सीधी मॉनिटरिंग स्टेट क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) कर रहा है। साथ ही, शिकायत पर संबंधित थाने के डिप्टी और एसपी भी नजर रखते है। राजस्थान पुलिस हाईटेक हो रही है। अब गुमशुदगी दर्ज करानी हो या किसी का सत्यापन या फिर अन्य कोई मामला, सब ऑनलाइन दर्ज होने लगी है। थाना पुलिस परिवादी की सुनवाई नहीं कर रही है तो भी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे शिकायत कर सकते है।

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पता कर सकते हैं शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई

एडिशनल एसपी दिलीप सैनी ने बताया कि जब से ऑनलाइन एफआईआर का सिस्टम शुरू हुआ है, थाने में आने वाली हर शिकायत को ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि परिवादी यह भी देख सके कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होने के बाद से युवा वर्ग का थानों में आना-जाना कम हो गया है। पहले पुलिस में नफरी कम होने से एफआईआर नहीं दर्ज करने के जो आरोप लगते थे, उनकी संख्या भी कम हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में संबंधित पुलिसकर्मी परिवादी से जल्द संपर्क भी करता है।

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