Update on Drinking Alcohol : राजस्थान के जिले हनुमानगढ़ में होटलों में ग्राहकों को बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही है। सभी मुख्य मार्ग व शहर के भीतर होटलों पर ग्राहकों को मदिरा सप्लाई की जा रही है। इसमें कई संचालक पंजाब व हरियाणा की मदिरा की सप्लाई कर रहे हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। विवाह व अन्य कार्यक्रम में मैरिज पैलेस व होटलों में मदिरा पिलाने के लिए आबकारी विभाग से अस्थाई लाइसेंस लेना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संचालकों के खिलाफ कार्यवाही होगी। यह बात बुधवार को दो टूक में जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने संचालकों से कही।
नहीं तो विवाह स्थल होगा सीज
जिला आबकारी कार्यालय में होटल, मैरिज पैलेस संचालक व इवेंट मैनेजमेंट की बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने की। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने कहा कि विवाह स्थलों पर मदिरा की स्टॉल लगाने से पहले विभाग से अनुमति लेनी होगी। शुल्क जमा करवाकर उस समयावधि में मदिरा की स्टॉल लगाई जा सकेगी। अगर समारोह में अन्य राज्य की मदिरा की स्टॉल लगाई गई तो कार्यवाही होगी और विवाह स्थल सीज किया जाएगा।
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जिले के सभी होटलों पर है नजर
आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने कहा कि इसके अलावा जिले के सभी होटलों पर भी नजर रखने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों की ओर से मैरिज पैलेस, धर्मशाला व बैंकट हॉल का औचक निरीक्षण किया जाएगा। अस्थाई लाइसेंस नहीं मिलने पर होटल, मैरिज पैलस व बैंकट हॉल संचालक के खिलाफ आबकारी नियमों के तहत कार्यवाही होगी और समारोह स्थल को सीज करने का भी प्रावधान है।
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संचालकों को भेजा नोटिस
उधर, आबकारी विभाग की ओर से सभी समारोह स्थल के संचालकों को नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में कार्यक्रम के लेकर बुकिंग होने पर आबकारी विभाग को सूचित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए मैरिज पैलेस, धर्मशाला संचालकों को आबकारी विभाग की मेल आईडी पर कार्यक्रम को लेकर जानकारी भेजनी होगी।
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