धौलपुर. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाना पर साल 2022 में दर्ज हुए आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 21 सितम्बर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमे उसने बताया कि वह अपनी पत्नी को धौलपुर बस स्टैण्ड पर छोडऩे गया हुआ था और घर पर उसके पुत्र और पुत्री रह गए थे। इस दौरान आरोपी बबलू घर में घुस आया और उसकी आठ वर्षीय पुत्री को कमरे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्मे किया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बबलू को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। आरोपी बबलू न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 17 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद गुरुवार को आरोपित बबलू पुत्र रामजीलाल निवासी मौहल्ली का पुरा धौलपुर को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।