सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर). उच्च न्यायालय से सूरतगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश कालवा को एक बार फिर करारा झटका लगा है। पालिकाध्यक्ष की बहाली के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस दिनेश मेहता ने गुुरुवार को राज्य सरकार की ओर से ओमप्रकाश कालवा की बहाली को रद्द करने के आदेश दिए।
इसके साथ ही कालवा तीसरी बार अध्यक्ष पद से निलंबित हो गए। वहीं हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में जांच प्रक्रियाधीन होने के बावजूद ओमप्रकाश कालवा की पुन: बहाली के मामले में राज्य सरकार को भी फटकार लगाई है। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने पूर्व डीएलबी डायरेक्टर सुरेश ओला को आगामी 19 नवंबर को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश भी दिया। ऐसा नहीं करने पर उनके निलंबन की चेतावनी भी दी।
कालवा के निलंबन से कांग्रेसी खेम में खुशी की लहर
हाईकोर्ट ने कालवा की अध्यक्ष पद पर बहाली के आदेश निरस्त करने के बाद सरकारी वकील ने उच्च न्यायालय से अध्यक्ष के पद पर नई नियुक्ति करने के लिए लिबर्टी मांगी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कहा कि नई नियुक्ति करना सरकार का काम है। उधर, ओमप्रकाश कालवा के अध्यक्ष पद से निलंबित होते हुए याचिकाकर्ताओं व कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष परसराम भाटिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष बनवारीलाल मेघवाल, ओमप्रकाश गेदर, धर्मदास ङ्क्षसधी, विनोद पाटनी, संजीव शर्मा, अक्षर नायक सहित समर्थकों ने महाराणा प्रताप चौक पर पटाखे फोडकऱ कालवा के निलंबन पर खुशी जताई।